बॉम्बे HC ने भीमा कोरेगांव मामले में अभियुक्त गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से दी अंतरिम राहत

भीमा कोरेगांव मामले में अभियुक्त गौतम नवलखा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। गौरतलब है कि बॉम्बेहाईकोर्ट ने वीरवार को नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस बारे में वह शुक्रवार को विचार करेगी।

2018 के भीमा कोरेगांव मामले में नवलखा ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग की थी  जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई। ज्ञात हो कि नवलखा को पिछले वर्ष अगस्त से गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई थी। नवलखा ने तब हाईकोर्ट मे उनके खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा लगाए गए मामले खारिज करने की मांग भी की थी। इस साल सितंबर में हाईकोर्ट की खंड पीठ ने मामलों को खारिज करने से इनकार कर दिया था जिसके बाद नवलखा ने सुप्रीम का रुख कर लिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अंतरिम राहत को 12 नवंबर तक बढ़ाते हुए नवलखा को अग्रिम जमानत के लिए पुणे की संबंधित सत्र न्यायालय में जाने का निर्देश दिया था। 12 नवंबर को पुणे सत्र न्यायालय ने नवलखा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था और कोर्ट से मिली सुरक्षा को बढ़ाने से भी मना कर दिया था। जिसके बाद नवलखा ने 13 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

गौतम नवलखा के वकील युग चौधरी ने वीरवार को जस्टिस नाइक को बताया था कि नवलखा को पिछले एक वर्ष से गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है और इससे जांच को किसी तरह का खतरा नहीं हुआ। इस लिए जब तक अग्रिम जमानत पर फैसला नहीं आ जाता उनकी राहत को को बढ़ा दिया जाये।

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