बेनामी लेन-देन अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय करेंगे काम

नई दिल्ली 21 अक्टूबर।सभी 34 राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के सत्र न्‍यायालय, बेनामी लेन-देन कानून के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्‍यायालय के तौर पर कार्य करेंगे।
केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर दी है।
वित्‍त मंत्रालय के अनुसार  बेनामी संपत्ति लेन देन निवारक अधिनियम 1988 के तहत उच्‍च न्‍यायालयों के मुख्‍य न्‍यायाधीशों से सलाह मशवरे के बाद विशेष न्‍यायालयों संबंधी ये अधिसूचना जारी की गई है।

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