एक बार फिर खारिज हुई गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी

लखनऊ । अपहरण तथा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में लंबे समय से जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को फिलहाल राहत नहीं मिली दिख रही है। लखनऊ कोर्ट की सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आज उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त गायत्री के इस अपराध को बेहद गंभीर करार दिया है।

एक बार फिर खारिज हुई गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जीमहिला के साथ गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौताम्पल्ली थाने में गैंगरेप पीडि़ता की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि बुंदेलखंड की रहने वाली पीडि़ता का आरोप था कि मौरंग का पट्टा दिलाने के नाम पर गायत्री प्रसाद प्रजापति व उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 

इतना ही नहीं गायत्री ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की थी।

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