पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को ट्रायल कोर्ट के खिलाफ दिल्ली HC पहुंची ईडी

 एयरसेल मैक्सिस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को अग्रिम जमानत देने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का रुख किया है।

यहां पर बता दें कि पिछले सुनवाई में दिल्ली की हाउज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस में पी. चिदंमबरम और उनके बेटे को अग्रिम जमानत दी थी।

राउज एवेन्यू कोर्ट से चिदंबरम-कार्ति को मिली थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation ) और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ही दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान दोनों एजेंसियों (CBI-ED) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर दोनों को जमानत मिलती है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर कर सकते हैं।

वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंमबरम को गवाहों को का प्रभावित नहीं करने के साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश देते हुए अग्रिम जमानत दी है। जाहिर है कोर्ट के इस निर्देश और अग्रिम जमानत के बाद ईडी और सीबीआइ दोनों ही पीं. चिदंमबरम और कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं। बता दें कि एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पिता-पुत्र को अग्रिम जमानत जारी है।

गौरतलब है कि आइएनएक्स मीडिया केस में फिलहाल पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। चिदंबरम पर आरोप है कि एयरसेल मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ रुपये की एफडीआइ की मंजूरी का था। बावजूद इसके एयरसेल मैक्सिस केस में एफडीआइ को लेकर पी. चिदंमबरम ने बतौर वित्त मंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स की मंजीरी के बिना दी थी।
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