पांच हजार ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द, एक लाख तीस हजार को नोटिस जारी

मुंबई. प्रदेश में काम शुरू न कर पाने वाले पांच हजार ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के चैरिटी आयुक्त शिवकुमार डिगे ने यह जानकारी दी। यह बैठक लोक ट्रस्ट अधिनियम में हुए बदलाव और कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। इसलिए रद्द हुआ रजिस्ट्रेशन…पांच हजार ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द, एक लाख तीस हजार को नोटिस जारी

– डिगे ने कहा- चैरिटी कमिश्नर कार्यालय में ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन के बाद जिन संस्थाओं ने काम शुरू नहीं किया था। उनके पंजीयन को रद्द कर दिया गया है।
– इसके अलावा एक लाख तीस हजार ट्रस्टों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया-नए ट्रस्ट का पंजीयन एक दिन में किया जाता है। अभी तक डेढ़ हजार ट्रस्टों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

बैठक में ये दिए निर्देश

– बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के अधिकारियों से चर्चा की।
– मुख्यमंत्री ने चैरिटी कमिश्नर कार्यालय को डिजिटल सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है।
– कार्यालय के सभी गोपनीय पंजीकरण दस्तावेजों की जांच के लिए डिजिटल हस्ताक्षर या आधार नंबर से जोड़ने के लिए जरूरी सिस्टम लागू किया जाए।
– कार्यालय का कामकाज लोकाभिमुख और पारदर्शी बनाने के लिए खास इंतजाम किया जाए।
– चैरिटी कमिश्नर कार्यालय में ट्रस्ट को ट्रस्टीज के बदलने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं। इन आवेदनों और नई संस्था के पंजीकरण के संबंध में तुरंत फैसला लिया जाए।
– प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इसके लिए पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत क्लाउड सिस्टम बनाने की ज़रूरत है।
– पुराने बदलाव के मामलों के लिए 15 दिन की ऑनलाइन नोटिस दे करके उसका निपटारा किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन सिस्टम विकसित

– मुख्यमंत्री ने कहा कि चैरिटी कार्यालय ने ट्रस्टों और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए व्यवस्था में सुधार लाने के काम की अच्छी शुरुआत की है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया ि पिछले तीन वर्षों में लगभग 23 लाख गरीब और निर्धन मरीजों का इलाज ट्रस्ट अस्पताल में किया गया है। ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार राज्य के अस्पतालों में गरीब और कमजोर वर्गों के रोगियों के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं या नहीं। यह देखने के लिए ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया गया है।

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ट्रस्टी कानून में बदलाव का स्वागत

– बैठक में विभिन्न ट्रस्ट संगठनों ने सार्वजनिक ट्रस्टी कानून में बदलाव के फैसले का स्वागत किया। संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा- परिवर्तन के कारण हमारी समस्याएं काफी कम हो गई है। कानून में बदलाव काफी उपयोगी है। ट्रस्ट कार्यालयों के काम में गति भी आई है।

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