नरोदा पाटिया दंगा मामले में चारों दोषियों को मिली जमानत

नई दिल्ली। 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में चारों अभियुक्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चारों को जमानत दे दी है। उमेशभाई भारवाड़, राजकुमार, हर्षद और प्रकाशभाई राठौड़ 2002 के नरोदा पाटिया दंगा मामले में दोषी हैं।
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आपको बता दें नरोदा पाटिया केस गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा पाटिया इलाके में उग्र भीड़ ने अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 97 लोगों की हत्या कर दी थी।
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इस मामले में पिछले साल गुजरात हाई कोर्ट ने बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी को दोषी करार दिया था। जबकि सबूतों के अभाव में पूर्व भाजपा मंत्री माया कोडनानी को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया था।
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जानकारी के मुताबिक इसके साथ ही पीठ ने कहा कि उनको दोषी करार दिए जाने पर संदेह है। इस मामले में अभी बहस की गुंजाइश है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया गया। इन सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 436 (घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाना या विस्फोट करना) के तहत दोषी ठहराया गया था।

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