देशवासी घबराएं नहीं, 21 दिन के लॉकडाउन में मिलती रहेंगी आपको ये सब जरूरी वस्तुएं

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद से ही लोग अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। रात में ही कई जगहों पर लोगों की भीड़ देखी गई। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एक एडवाइजरी जारी की गई। इसमें कहा गया है कि जरूरी चीजें लोगों के घर तक पहुंचेंगी, इसलिए आप बाहर न निकलें।
एडवाइजरी में जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री की सलाह
प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एक एडवाइजरी जारी की गई है इसके मुताबिक उन्होंने जिला प्रशासन को सलाह दी है कि राशन, किराने, फल और सब्जियों, डेयरी उत्पादों और पशु चारे आदि इस तरह की सभी वस्तुएं दुकानों से घरों तक होम डिलीवरी को बढ़ावा दें। ताकि लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि कौन से संस्थान बंद रहेंगे और कौन से चालू रहेंगे। कृपया उसका अध्ययन कर इन 21 दिनों को बेहतर बनाएं।
गृहमंत्री ने कहा- बिल्कुल न घबराएं, हम सब एकसाथ
गृह मंत्री अमित शाह ने भी आश्वासन दिया कि 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर उचित कदम उठाने को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा देश एक साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। इस दौरान गृहमंत्री ने सभी डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट और पुलिस कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इन कठिन समय में उनका साथ दें और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें।
21 दिन में वो वस्तुएं जो लॉकडाउन के दौरान आपको मिलती रहेंगी
गृहमंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में बताया गया है कि कौन सी सेवाएं अगले 21 दिनों पर जारी रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दवाएं, राशन, दूध, पेट्रोल पंप बिजली, गैस सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, बैंक, डॉक्टर के यहां जाने की इजाजत होगी, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, इंटरनेट ये सेवाएं चालू रहेंगी।
21 दिन में वो वस्तुएं जो लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगी
व्यवसायिक वाहन, बस, ट्रेन, मॉल, हॉल, जिम, स्पा, स्पोर्ट्स क्लब, सभी फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम, हफ्ते में लगने वाले बाजार, सभी सरकारी दफ्तर। बता दें कि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी।

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