ड्रग रैकेट मामले में आप नेता सुखपाल खैहरा को लगा एक और झटका

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल खैहरा को एक झटका देते हुए उनकी उस रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया हैं जिसमें उन्होने एनडीपीएस मामले में फाजिल्का जिला अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस एबी चौधरी ने अपने तीस पेज के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया जो सुबूत इस मामले में दिए जा रहे हैं उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता।

ड्रग रैकेट मामले में आप नेता सुखपाल खैहरा को लगा एक और झटकायाचिकाकर्ता की ड्रग्स माफिया और पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत की काल डिटेल को अनदेखा नही किया जा सकता। यह एक गंभीर मामला है। कोर्ट याचिकाकर्ता की इस दलील का समर्थन नहीं करता कि यह मामला गलत मंशा से किया गया है। खुद याचिकाकर्ता ने एक बार हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआइ से जांच की मांग की थी, लेकिन बाद में उसने यह याचिका वापस क्यों ली, ऐसे में यहां भी शक पैदा करता है।

हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा खैहरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने पर भी सवाल उठाते हुए उसे गलत मानते हुए रद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी गैर जमानती वारंट जारी करना उचित नहीं था। इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर करें और ट्रायल कोर्ट बिना किसी भेदभाव के मेरिट पर निर्णय ले। खैहरा ने फाजिल्का जिला अदालत द्वारा ड्रग तस्करी के एक केस में समन जारी करने और इसके बाद गैर जमानती वारंट जारी किए जाने को चुनौती दी थी।

मेरे सामने खुला है सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प : खैहरा

चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उनके विरोध में फैसला नहीं दिया है, बल्कि कोर्ट ने गैरजमानती वारंट को गलत बताया है। साथ ही खैहरा ने कहा कि उनके सामने अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प खुला हुआ है।

सुखबीर ने कसा खैहरा पर तंज

उधर, पूर्व उपमुख्यमंत्री व अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि सुखपाल खैहरा हमारी पार्टी के नेता पर ड्रग्स का आरोप लगाते थे। आज हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही खैहरा खुद ड्रग्स मामले के किंगपिन निकले।

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