जानें कैसे, बॉर्डर फिल्म देखते समय चली गई 59 लोगों की जान
देश की सर्वोच्च अदालत ने उपहार कांड के आरोपी गोपाल अंसल को सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि गोपाल अंसल चार हफ्तों के अंदर सरेंडर करें। इसके बाद उन्हें छह महीने से ज्यादा की सजा पूरी करनी होगी। 13 जून 1997 में हुए उपहार कांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी
उपहार कांड के आरोपी गोपाल अंसल को काटनी होगी जेल की सजा
सुप्रीम कोर्ट ने उपहार कांड के आरोपी गोपाल अंसल की सजा को घटाने से इनकार कर दिया है। सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोपाल को छह महीने से ज्यादा की सजा काटनी होगी।
उपहार कांड में अब तक क्या हुआ, डालें एक नजर
13 जून 1997- उपहार सिनेमा में बार्डर फिल्म के प्रसारण के दौरान आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी।
22 जुलाई 1997- पुलिस ने उपहार सिनेमा मालिक सुशील अंसल व उसके बेटे प्रणव अंसल को मुंबई से गिरफ्तार किया।
24 जुलाई 1997- मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआइ को सौंपी गई।
15 नवंबर 1997- सीबीआइ ने सुशील अंसल, गोपाल अंसल सहित 16 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की।
27 फरवरी 2001- अदालत ने सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही व अन्य मामलों के तहत आरोप तय किए।
24 अप्रैल 2003- हाईकोर्ट ने 18 करोड़ रुपये का मुआवजा पीड़ितों के परिवार वालों को दिए जाने का आदेश जारी किया।
20 नवंबर 2007- अदालत ने सुशील व गोपाल अंसल सहित 12 आरोपियों को दोषी करार दिया। सभी को दो साल कैद की सजा सुनाई।
4 जनवरी 2008- हाईकोर्ट से अंसल बंधुओं व दो अन्य को जमानत मिली।
11 सितंबर 2008- सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं की जमानत रद की और उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया।
19 दिसंबर 2008- हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा को दो साल से घटाकर एक साल कर दिया और छह अन्य आरोपियों की सजा को बरकरार रखा।
30 जनवरी 2009- उपहार कांड पीड़ितों के संगठन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट अंसल बंधुओं को नोटिस जारी किया।
17 अप्रैल 2013- सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं, उपहार कांड पीड़ितों व सीबीआइ की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
5 मार्च 2014- सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं की सजा को बरकरार रखा।