गृह मंत्रालय और राज्य सरकार कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमलो को रोके: SC

पुलवामा में आतंकी हमले के बाद देशभर के कई हिस्सों में कश्मीरी छात्रों पर लगातार बढ़ रहे हमले को देखते हुए इन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने को निर्देश देने संबंधी जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और सभी राज्यों के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि कश्मीरी छात्रों पर किसी भी तरह का हमला, धमकी या सामाजिक बहिष्कार न किया जा सके.

वैलेंटाइंस डे के दिन जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए. इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी. हमले के विरोध में देश के कई हिस्सों में कश्मीरी छात्रों और लोगों पर हमले शुरू हो गए थे.

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एलएन राव और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेज की इस अपील पर ध्यान दिया कि कश्मीरी छात्रों से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है. गोंजाल्वेज ने कहा कि अब तक देश के 11 राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हमले की घटना घट चुकी है.

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