खुली सिगरेट बेचने वालों के बुरे दिन आए

29-300x172 (1)लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश सरकार अब खुली सिगरेट बनाने और बेचने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब खुली सिगरेट बनाने और बेचने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। मंगलवार को प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अरविंद कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला हाल ही में कैबिनेट ने लिया था। इसके बाद राज्यपाल ने इस फैसले पर अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश के अनुसार, प्रदेश में इस आदेश को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। खुली सिगरेट बेचते हुए पाए जाने पर पुलिस भी दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगा सकती है।

बनाने पर होगी जेल

यूपी में अब अगर कोई व्यक्ति खुली सिगरेट का उत्पादन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पहली बार पकड़े जाने पर दो साल की सजा या फिर पांच हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा पकड़े जाने पर पांच साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा दस हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।

बेचने पर भी हो सकता है जेल और जुर्माना

खुली सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में एक साल तक की जेल या फिर एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। वहीं कोई एक से ज्यादा बार खुली सिगरेट की बिक्री करते पाया जाता है, तो उसे दो साल की सजा और तीन हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

 

 

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