कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दी छूट, जरुर पढ़ ले ये काम की खबर…

केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसे कर्मचारियों को राहत प्रदान की जो या तो छुट्टी पर थे या आधिकारिक दौरे पर थे और कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे। कार्मिक मंत्रालय ने ऐसे कर्मचारियों के लिए नियम में ढील प्रदान की है। सरकार की तरफ से यह घोषणा तब की गई, जब विधिवत अनुमित लेकर छुट्टी पर गए कई कर्मचारियों ने यात्रा प्रतिबंध की वजह से ऑफिस नहीं पहुंच पाने के बारे में पूछताछ की थी।

केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों को नियमों में ढील देने का फैसला किया जो या तो छुट्टी पर थे या आधिकारिक दौरे पर थे और कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सार्वजनिक परिवहन नहीं मिल पाने की वजह से ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे।

कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों को इस मुद्दे पर प्रश्नों के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए एक निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रालय के अधीन DoPT (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के लिए अनावश्यक संदर्भ से बचना चाहिए।

इसमें कहा गया कि जो कर्मचारी आधिकारिक दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्यालय नहीं आ पाए और उन्होंने इसकी सूचना कार्यालय को दी थी, तो ऐसी स्थिति में मान लिया जाएगा कि दौरा खत्म होने के अंतिम दिन वे ड्यूटी पर लौट आए। देश में 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के पहले से छुट्टी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी यही प्रावधान लागू होगा। इसमें कहा गया कि यदि चिकित्सा आधार पर छुट्टी ली गई थी तो मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन के पहले 21 मार्च (शुक्रवार) को मुख्यालय से निकल गए थे और सार्वजनिक परिवहन नहीं रहने के कारण 23 मार्च को नहीं लौट पाए तो कार्यालय को सूचित कर देने की स्थिति में माना जाएगा कि वे 23 मार्च को ड्यूटी पर थे।

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