कर्नाटक: विधानसभा अध्यक्ष बोले, किसी विधायक ने मुझसे नहीं मांगी है सुरक्षा

सरकार गिराने के लिए बागी विधायकों को बंदी बनाने के कांग्रेस के आरोपों के बीच स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कहा कि किसी विधायक ने उनसे सुरक्षा नहीं मांगी है। विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस नेता एचके पाटिल ने स्पीकर से शहर से बाहर डेरा डाले विधायकों को लिए सदन में उपस्थित रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की मांग की। इस पर स्पीकर ने कहा कि किसी विधायक या उनके परिजनों ने मुझसे सुरक्षा नहीं मांगी है, ऐसे में यह मुद्दा यहीं खत्म हो जाता है।

इससे पहले, दिनभर हंगामे के बीच शाम को राज्यपाल द्वारा बहुमत साबित करने के लिए दी गई दो समयसीमा समाप्त होने के बाद वोटिंग नहीं हो सकी तो स्पीकर ने कहा कि अब चर्चा बहुत हो चुकी है। मैं प्रक्रिया आज ही पूरी करना चाहता हूं। मैं इसे लंबा खींचने का दोषी नहीं बनना चाहता। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि वोटिंग को लंबा खींचने से विधानसभा की शुचिता खत्म हो जाएगी। 

भाजपा ने विधायक खरीदे, इसलिए वोटिंग की जल्दी : सिद्धारमैया

बंगलूरू। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि विश्वास मत पर वोटिंग के लिए भाजपा इसलिए जोर दे रही है क्योंकि वह बागी विधायकों को खरीद चुकी है। वोटिंग बहस पूरी होने के बाद होती है। बहस सोमवार तक चल सकती है, जिसके बाद वोटिंग होगी।

लोकसभा में बोली कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या हो रही

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कर्नाटक में चल रहे सियासी संकट का मामला शुक्रवार को लोकसभा में उठाते हुए कहा कि विधानसभा की स्वतंत्रता खतरे में है और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, वहां भाजपा उन्हें गिराने की साजिश रच रही है। इस पर स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता को सदन में मुद्दा उठाने की अनुमति दी है, लेकिन वह किसी विधानसभा या किसी सांविधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में नहीं बोल सकते।

बीमार विधायक से मिली कर्नाटक पुलिस

मुंबई। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कर्नाटक पुलिस को कांग्रेस विधायक श्रीमंत पाटिल से मिलने की इजाजत दी, जो यहां सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने पाटिल का बयान दर्ज किया है। इससे पहले पाटिल ने कर्नाटक के स्पीकर केआर रमेश कुमार को पत्र लिखकर इस बात से इनकार किया था कि भाजपा ने उन्हें अगवा किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- स्पीकर  के गाइड या मेंटर नहीं राज्यपाल
सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्यपाल को स्पीकर के कार्य में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है क्योंकि वह न तो स्पीकर के गाइड हैं और न ही मेंटर। शीर्ष अदालत ने तीन साल पहले अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा के फ्लोर टेस्ट के आदेश के मामले में यह फैसला दिया था। कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को दो बार बहुमत साबित करने की समयसीमा दी थी। दूसरी ओर इस मामले को लेकर संविधान विशेषज्ञ भी बंटे हुए हैं।

राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं

संविधान के अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल को सदन को संदेश देने का अधिकार है। विधानसभा भी निर्देश पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने को लेकर बाध्य है। अनुच्छेद 168 में स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल भी राज्य विधानसभा का एक हिस्सा हैं।- सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव, लोकसभा

लंबित बिल पर ही दे सकते हैं निर्देश

राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 175 की परिभाषा को विस्तारित किया है। राज्यपाल सिर्फ लंबित विधेयकों के संदर्भ में विधानसभा को संदेश भेज सकते हैं। यह एक असाधारण कदम है, जो राज्यपाल ने उठाया है। अंतत: अदालत तय करेगी कि राज्यपाल को अधिकार है या नहीं। – पीडीटी आचार्य, पूर्व महासचिव, लोकसभा
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