कर्नाटक : मकान मालिकों को चेतावनी, स्वास्थ्यकर्मियों को न निकालें

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को सभी मकान मालिकों को चेतावनी दी है कि बढ़ते कोरोनोवायरस महामारी के बीच वे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़े किरायेदारों को बेदखल न करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर ने डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मियों के बचाव में आते हुए आदेश दिया, “ऐसे भू- मकान मालिकों और मकान मालिकों के खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें।”
अख्तर ने राज्य भर के सभी जिला उपायुक्तों, बेंगलुरु नागरिक निकाय आयुक्त, पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आदेश पारित किया है। उन्होंने कहा, “कर्नाटक राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थकेयर कर्मियों से बहुत सारी शिकायतें मिली हैं कि उनके मकान मालिक और घर के मालिक उन्हें किराए के मकान खाली करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।” अख्तर के अनुसार, ऐसा बर्ताव लोक सेवकों के कर्तव्यों में बाधा डालता है।
वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने वायरस की रोकथाम के लिए कर्नाटक एपिडेमिक डीजीज (कोविड-19) रेगुलेशन, 2020 के तहत एपिडेमिक डीजीज एक्ट, 1897 और हैदराबाद संक्रामक रोग अधिनियम, 1950 लागू किया है।

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