एसबीआई का बड़ा फैसला: योनो पर अब ऑनलाइन नहीं खोल सकेंगे खाता
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सभी बैंकिंग सेवाओं के एकल समाधान मंच योनो (यू नो नीड वन) के जरिए बिना दस्तावेजों के सिर्फ आधार की मदद से डिजिटल खाता खोलना निलंबित कर दिया है। बैंक ने इसके मद्देनजर वैकल्पिक समाधान के लिए रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि खाता खोलने और बैंकिंग सेवाओं की सुविधा के लिए 12 अंकों की विशिष्ट आधार संख्या को जोड़ना आवश्यक नहीं है। उसके बाद एसबीआई ने योनो के जरिए बिना दस्तावेजों के खाता खोलने की सुविधा को तत्काल बंद कर दिया। ग्राहकों को अब खाता खुलवाने के लिए बैंक शाखा जाना पड़ रहा है।
एसबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, अभी ई-केवाईसी की स्वीकृति नहीं मिली है। इसलिए हम आरबीआई से कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। इस संबंध में नियामक से भी चर्चा की गई है। स्पष्टीकरण आने के बाद हम इसे (आधार के जरिए ई-केवाईसी) शुरू कर सकते हैं।
एसबीआई ने नवंबर, 2017 में योनो एप लांच किया था। इसकी मदद से अब तक 25 लाख से ज्यादा ग्राहक एसबीआई से जुड़ चुके हैं। अगले दो साल में इसके जरिए ग्राहकों की संख्या बढ़ाकर 25 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।