उन्नाव रेप केस मामले में आज दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश होंगे उन्नाव के जिलाधिकारी

उन्नाव के माखी गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है। पीडि़ता के रायबरेली में दुर्घटना के मामले की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली में हो रही है। आज इसी मामले में जिलाधिकारी उन्नाव देवेंद्र कुमार पाण्डेय कोर्ट में पेश होंगे।

दुष्कर्म के आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर सीबीआइ के दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे में अदालत ने डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय को गवाही के लिए तलब किया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से आए समन में उन्हें गुरुवार को उपस्थित होने को कहा गया है। सीबीआइ ने विधायक कुलदीप के साथ ही तत्कालीन माखी एसओ अशोक भदौरिया, एसआइ केपी सिंह व एक अन्य पिंकू सिंह पर 120 बी व आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। आर्म्स एक्ट के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने संस्तुति दी थी। यह मामला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद सीबीआइ के प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को समन भेजकर को गवाही के लिए तलब किया है। डीएम देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने समन मिलने की पुष्टि की है।

उन्नाव रेप केस मामले में पीडि़ता के पिता को झूठे आर्म्स केस में फंसाने और पुलिस हिरासत में उनकी मौत के मामले में बाहुबली विधायक सेंगर समेत अन्य के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने गत मंगलवार को सुनवाई करते हुए प्रथमदृष्टया पाया कि मामले में बड़ी साजिश रची गई है। कोर्ट के मुताबिक, पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीडि़ता के पिता के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे।

इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, बाहुबली विधायक कुलदीप के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार अन्य को आरोपी बनाया गया था। अब सभी आरोपियों के खिलाफ पीडि़ता के पिता को आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने का केस चलेगा और सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक गवाही होगी।

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