इनकम टैक्‍स रिटर्न फार्म-1 और 4 भरने के लिए ऑफलाइन सुविधा शुरू, जानें भरने का तरीका…

इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 के टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फार्म-1 और 4 भरने के लिए ऑफलाइन सुविधा शुरू कर दी है.

इस ऑफलाइन सुविधा का मतलब यह है कि जब तक ऑनलाइन प्रोसेस विभाग शुरू नहीं करता, तब तक आप इस फॉर्म को ऑफलाइन भरकर तैयार रखें और जब ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो तो तत्काल इसे भर दे. इससे आप बाद में होने वाली परेशानी से बच जाएंगे.

ये ऑफलाइन सुविधा ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है, जो एकदम नई तकनीक JSON पर आधारित है. यह डेटा स्टोर करने का काफी सरल फॉर्मेट है. इस ऑफलाइन सुविधा को विंडोज-7 या उसके बाद के वर्जन के साथ कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है.

ITR-1, 4 के लिए ऑफलाइन सुविधा

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये ऑफलाइन सुविधा केवल ITR-1 और ITR-4 के लिए है. इनके अलावा सभी ITR को बाद में जोड़ा जाएगा. ITR फॉर्म-1 (सहज) और ITR फॉर्म-4 (सुगम) सरल प्रारूप हैं, जिनका इस्तेमाल बड़ी संख्या में कम और मध्यम आय वाले टैक्सपेयर्स करते हैं.

सहज फार्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये तक है तथा ये कमाई वेतन, एक हाउसिंग प्रॉपर्टी और ब्याज जैसे बाकी स्रोतों से होती है. ITR -4 इंडिविजु्अल, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) और कंपनियों के लिए है, जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक है. साथ ही जिनकी आय का स्रोत कारोबार या पेशा है.

कैसे भरेंगे, क्या होगा फायदा

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स अपना डेटा भरकर उसे सेव करके रख सकते हैं. IT डिपार्टमेंट का कहना है कि जब पोर्टल शुरू हो जाएगा आप उसी को ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.

पिछले हफ्ते ही जारी हुआ है नया फॉर्म

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित किए हैं. टैक्सपेयर्स के पास अब उनके निवेश की डिटेल भरने के लिए आईटीआर फॉर्म – सहज (ITR-1), फॉर्म ITR-2, फॉर्म ITR-3, फॉर्म ITR-4 (सुगम), फॉर्म ITR-5, फॉर्म ITR-6, आईटीआर -7 और फॉर्म ITR-V उपलब्ध होंगे. Live TV

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