आने वाले दिनों में ऑफिस में इन निर्देशों का करना पड़ेगा पालन

न्यूज डेस्क

आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में कामकाज शुरु होने वाला है। इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने लॉकडाउन में भले ही 19 दिन का विस्तार दिया है, लेकिन 20 अप्रैल से कुछ पाबंदियों में ढील देने की बात कही है। इसके तहत कुछ आफिस को खोले जायेंगे। इस बार जब आप ऑफिस जायेंगे तो कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेंगा, जैसे बिना मास्क को आफिस में अनुमति नहीं मिलेगी तो वहीं कार्यस्थल पर एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना होगा।

बुधवार को गृह मंत्रालय ने कोविड 19 के संक्रमण से बचने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक आने वाले दिनों में ऑफिस से काम करने में कई तरह के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसके लिए यह नियम है कि प्रत्येक कर्मचारी मास्क लगाकर ऑफिस आएगा। ऐसा होने पर ही उसे एंट्री मिलेगी। कर्मचारी एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर बैठेंगे। ऑफिस मीटिंग या लंच ब्रेक में 10 से ज्यादा कर्मचारी नहीं बैठ पाएंगे।

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लंच के दौरान भी कैंटीन में लोग भीड़ नहीं जुटायेंगे। ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारी शिफ्ट में काम करते हैं। ऐसे में शिफ्ट के बीच कम से एक घंटे का अंतर रखना भी जरूरी होगा। आईटी / आईटीईएस कंपनियों को 50 फीसदी स्टॉफ के साथ काम शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी है।

इस बारे में जारी सरकार का दिशा निर्देश कहता है कि लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम और सीढिय़ों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हों तो एक समय में 2 से 4 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता में से अगर दोनों वर्किंग हैं तो उन्हें घर से काम की इजाजत मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

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इसके अलावा ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में हैंड सैनिटाइजर (बिना स्पर्श किए इस्तेमाल किया जाने वाला) और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होंगे। जिन कर्मचारियों को पिक एंड ड्राप की सुविधा दी गई है उन लोगों को पिक एंड ड्रॉप के दौरान ऐसी बस या दूसरे वाहन उपलब्ध कराएं जाएं जो आकार में बड़े हों और इनमें कुल क्षमता के मुकाबले सिर्फ 30-40 फीसदी कर्मचारी को बैठाया जाये। पूरी बस न भरें.

दिशा-निर्देश में यह भी कहा गया है कि सभी ऑफिसों को पास में मौजूद कोविड-19 अस्पतालों की एक सूची रखनी होगी। सभी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। विजिटर्स को कम से कम ऑफिस में आने की अनुमति होगी। ऑफिस में तंबाकू उत्पादों के सेवन और थूकने की भी अनुमति नहीं होगी।

जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से इन नियमों को लागू करेंगे। इन नियमों का पालन करने के लिए कंपनियां तैयार दिख रही हैं। एचआर हेड्स को लगता है कि आने वाले लंबे समय के लिए यह सब सामान्य बातें होंगी. इनमें से कुछ नियम पहले से ही लागू हैं।

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