अब 1 करोड़ से अधिक के कैश भुगतान पर 2 फीसदी लगेगा टीडीएस

नई दिल्ली. जुलाई
का महीना शुरू होने के साथ ही कैश निकालने पर भी टीडीएस का नियम लागू होने
लगा है. 1 जुलाई से इस नियम के तहत किसी भी वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपए
से अधिक के कैश भुगतान पर 2 फीसदी का टीडीएस लगेगा, चाहे वह किसी बैंकिंग
कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से किसी शख्स को दिए गए हों.

वित्त मंत्रालय
ने नियम इसलिए बनाया है, ताकि कैश निकालना कम हो सके. मंत्रालय चाहता है
कि लोग अपनी ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग
करें. इस नियम को आसानी से लागू करने और लोगों को समझाने के मकसद
से आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया टूल शुरू किया है. इस
टूल से सेक्शन 194N के तहत ग्राहक टीडीएस कैल्कुलेट कर सकते हैं.

यह टूल बैंकों,
को-ऑपरेटिव सोसाएटी और पोस्ट ऑफिसों के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए है.
फिलहाल ये आयकर विभाग की वेबसाइट पर Quick Links के नीचे Verification of
applicability u/s 194N के नाम से दिख रहा है. टीडीएस रेट की एप्लिकेबिलिटी
चेक करने के लिए यूजर को बैंक की तरफ से अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर
डालना होगा.

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