अब आपराधिक मामला नहीं होगा CSR नियमों का उल्लंघन, नहीं देना होगा एंजेल टैक्स…

उद्योग की चिंता को दूर करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का उल्लंघन अब आपराधिक मुकदमा न होकर इस पर दीवानी मामला दर्ज होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी कानून के तहत सीएसआर की इससे संबंधित धारा की समीक्षा करेगा। बता दें कि उद्योग जगत ने संशोधित कंपनी कानून, 2013 में सीएसआर के उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधानों को लेकर चिंता जताई थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार संपत्ति का सृजन करने वालों का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि सीएसआर उल्लंघन पर अब आपराधिक नहीं दीवानी प्रक्रिया के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

क्या है कानून
सरकार की ओर से अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कंपनियों को अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं के तहत मौजूदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और समय दे दिया गया है। इस कानून के तहत जो कंपनियां मुनाफा कमाती हैं उन्हें एक वर्ग को अपने तीन साल के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो फीसद सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है।

स्टार्टअप्स को नहीं देना होगा एंजेल टैक्स
वित्त मंत्री ने स्टार्टअप से एंजेल टैक्स (Angle Tax) हटाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप की टैक्स संबधित शिकायतों को दूर करने के लिए स्पेशल सेल बनाने के लिए कहा है। इस स्पेशल सेल के हेड CBDT चेयरमैन होंगे।

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