केंद्र की इन दोनों योजनाओं के तहत लोगों को कुल चार लाख का इंश्योरेंस मिलता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ते तहत किसी एक्सीडेंट में मौत होने से या विकलांग होने पर दो लाख रुपये मिलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले की मौत होने पर नॉमिनी को दो लाख रुपये का कवर मिलता है। बता दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना योजना प्रति वर्ष रिन्यू होती है।
अकाउंट बैलेंस मेनटेन नहीं होने पर आपका इंश्योरेंस रद्द हो जाएगा। साथ ही, बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में भी आपकी इंश्योरेंस रद्द हो जाएगी। बता दें कि स्कीम के तहत सिर्फ एक बैंक अकाउंट ही इस योजना से जोड़ा जा सकता है।