सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

नई दिल्ली : देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सवर्ण श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विशेष प्रावधान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि संविधान अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना

ऐसा है प्रावधान यहां होगा लागू 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार संविधान अधिनियम के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इसके जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। यह विशेष प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शिक्षण संस्थानों, चाहे सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हो, में उनके दाखिले से जुड़ा है। हालांकि यह प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फैसला लेते हुए सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का एलान किया है। फैसले के अनुसार सालाना आठ लाख रुपए से कम आय वाले सवर्णों को भी 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कई तरह की शर्तें निर्धारित की गई हैं। 

Back to top button