राहुल गांधी के खिलाफ बिहार औऱ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मुकदमे दर्ज

 बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सिविल कोर्ट में मानहानि का आपराधिक मुकदमा दायर किया है। भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 500 के तहत उन्होंने आज पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में केस दर्ज कराया है। इस मुकदमे में आरोप सही पाए जाने पर दो साल की सजा का प्रावधान है।

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज

राहुल गांधी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं, उनके खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में भी जोगिंद तूली नामक शख्स ने भी आपराधिक मुकदमा दायर किया है। भारतीय दंड संहिता के 124A के तहत राहुल गांधी पर पीएम मोदी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर केस दर्ज किया गया है। 

सुशील मोदी ने भी कोर्ट में दर्ज किया है मुकदमा, लगाया है ये आरोप

सुशील मोदी का आरोप है कि राहुल गांधी ने दिनांक 13.04.2019 को बैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी टाइटल वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया है। उन्होंने इस बात को कई बात दोहरायाऔर उनका ये भाषण कई टीवी चैनल पर लाइव दिखाया गया।

इतना ही नहीं, कई अखबारों ने भी इस भाषण को प्रमुखता से छापा और पटना में अनेक लोगों ने टीवी में इसे देखा और अखबारों में पढ़ा।

सुशील मोदी ने दायर की गई अर्जी में राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि उनके इस भाषण से जितने भी मोदी टाइटल वाले व्यक्ति हैं उनको चोर बताया गया है जिससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है। यह एक आपराधिक कृत्य है जिसकी सजा राहुल गांधी को अवश्य न्यायालय से मिलनी चाहिए।

सुशील मोदी के हैं तीन गवाह

इस मुकदमे में सुशील मोदी ने बताया कि उनके गवाह संजीव चौरसिया, नितिन नवीन, मनीष कुमार हैं। उन्होंने कोर्ट से यह दरख्वास्त की है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाए और उनके खिलाफ मानहानि का अापराधिक मुकदमा चलाकर सजा दी जाए। 

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