मुद्रा योजना से ऐसे मिलते हैं पैसे, बिना गारंटी 10 लाख तक लोन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुद्रा योजना से लाभ प्राप्त करने वाले 100 लोगों से बातचीत करेंगे. यह योजना मोदी सरकारी की अहम योजनाओं में से एक है और सरकार समय-समय पर मुद्रा योजना की सक्सेस स्टोरी बताती रहती है. आइए जानते हैं अभी तक इस योजना से कितने लोगों को फायदा मिला है और इस योजना का फायदा किस तरह उठाया जा सकता है.मुद्रा योजना से ऐसे मिलते हैं पैसे, बिना गारंटी 10 लाख तक लोनप्रधानमंत्री मुद्रा योजना मोदी सरकार की अहम योजनाओं में से एक रही है. जिसके तहत लोगों को बिना किसी गांरटी के कर्ज दिया जाता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 23 मार्च 2018 तक कुल 2,28,144,.72 करोड़ रुपए के कुल 4,53,51,509 कर्ज आवंटित किए गए हैं. योजना के तहत कुल 2,20,596.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. आपको बता दें कि इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था.

क्या है मुद्रा योजना- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) एक गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि लघु-लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है. ये लोन पीएमएमवाई के तहत वर्गीकृत किए गए हैं, ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए गए हैं. उम्मीदवार इन संस्थानों से लोन ले सकते हैं.

मुद्रा का पूरा नाम है- माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनैन्स एजेंसी लिमिटेड. यह एक पुनर्वित्त एजेंसी है न कि प्रत्यक्ष लोन देने वाली संस्था. मुद्रा योजना एक रीफाइनेंसिंग योजना है जिसमें सरकार से सीधे लोन की जरूरत नहीं होती. इसमें कर्ज पब्लिक सेक्टर के बैंक, NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों), MFI (माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स) से लिया जाता है.

इस योजना के तहत तीन श्रेणी में लोन दिया गया. शिशु, किशोर और तरुण. जिसमें 50,000 रुपए तक के लोन शिशु, 50,000 से 5 लाख तक के लोन किशोर और 5 लाख से 10 लाख तक के लोन तरुण कैटेगरी में दिए जाते हैं.

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के लिए जीवन बीमा की जरूरत नहीं है.

कितनी है ब्याज दर- ब्याज दरें विनियमन-मुक्त कर दी गई हैं और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापक दिशा-निर्देशों के अधीन रहते हुए उचित ब्याज दरें लगाएं.

कैसे करें अप्लाई- लोन लेने के इच्छुक उम्मीदवार मुद्रामित्र पोर्टल (www.mudramitra.in) पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा लोन देने वाली संस्थाओं से सीधे बात कर सकते हैं.

कौन कर सकता है अप्लाई- भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर-कृषि क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र वाली व्यवसाय योजना हो और उस लोन की आवश्कता हो. वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अन्तर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, अल्प वित्त संस्था अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकता है.

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