रेयान स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर लगी रोक

चंडीगढ़। बहुचर्चित प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआइ को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को फ़ाइल करे। फिलहाल कोर्ट ने परिवार की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है।

रेयान स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर लगी रोक सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पिंटो की अग्रिम जमानत का विरोध किया। सीबीआइ ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण स्टेज पर है ओर पिंटो परिवार को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ सकती है।पिंटो परिवार के वकील ने सीबीआइ की दलील का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआइ ने अभी तक उनसे कोई पूछताछ नहीं की है और वो सहायता के लिए तैयार है। प्रद्युम्न के पिता के वकील ने कहा कि पिंटो परिवार को इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी जा सकती।

बता दें, पहले इस याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। इसके खिलाफ प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने के आदेश दिए। इन आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए वरुण ठाकुर ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई 17 नवंबर निर्धारित की थी। आज मामले में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सीबीआइ को निर्देश दिया कि वो मामले की स्टेटस रिपोर्ट व केस डायरी मंगलवार को फ़ाइल करे।

उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न हत्याकांड में गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन एफ पिंटो और मां प्रबंध निदेशक ग्रेसी पिंटो ने अग्र्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। याचिका में तीनों ने कहा कि वे मुंबई में रहते हैं और उनका काम उच्च स्तर के निर्णय लेने का है। गुरुग्राम समेत अन्य सभी स्कूल स्थानीय प्रबंधन की निगरानी में चलते है, इसलिए उन्हें प्रद्युम्न हत्याकांड में अभियुक्त बनाया जाना उचित नहीं है।

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