आइएनएक्स मीडिया मामले में CBI ने पी. चिदंबरम के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट कर दी दाखिल

आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के खिलाफ दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।सीबीआइ की चार्जशीट में चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा भाष्कर, सिंधु खुल्लर, अनूप पुजारी, प्रबोध सक्सेना, आर प्रसाद और आइएनएक्स मीडिया को भी आरोपित बनाया गया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।

सीबीआइ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एक बॉक्स में भरकर दस्तावेज लाए थे। चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब इन सभी आरोपितों की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं।

24 अक्टूबर तक चिदंबरम रहेंगे ईडी की हिरासत में

आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को 24 अक्टूबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया था। विशेष कोर्ट ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि तथ्यों एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। साथ ही अदालत ने सीबीआइ के भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत भी सात दिन तक के लिए बढ़ा दी।

ईडी ने कोर्ट में दी थी ये दलील

ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच के दौरान कई नए दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। इस संबंध में चिदंबरम से पूछताछ करने की जरूरत है। इसलिए चिदंबरम की 14 दिन की ईडी हिरासत में भेजा जाए। ईडी की दलीलों व हिरासत मांगने का विरोध करते हुए चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आखिर जेल में रहने के दौरान ईडी ने उनके मुवक्किल से पूछताछ क्यों नहीं की। अब ईडी की हिरासत में भेजने का औचित्य नहीं है।

बुधवार को ईडी ने चिदंबरम को किया था गिरफ्तार

ईडी ने बुधवार को तिहाड़ जेल के अंदर चिदंबरम से करीब दो घंटे तक पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने बुधवार शाम को इसकी जानकारी अदालत को दी तो विशेष न्यायाधीश ने चिदंबरम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर गुरुवार को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।

जानिए क्या है पूरा मामला

आइएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआइ ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप है कि पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ की विदेशी धनराशि प्राप्त करने को आइएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। ईडी ने मनी लॉंड्रिंग का मामला दर्ज किया था। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआइ ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 5 सितंबर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। चिदंबरम 17 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।

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