हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को दिया कई इमारतों को गिराने का आदेश

download-32नोएडाः हाईकोर्ट ने पटवारी गांव में श्मशान की ज़मीन पर 2 हजार स्क्वायर मीटर में बनी सुपरटेक की बिल्डिंग, इटहरा में 6 हजार स्क्वायर मीटर में तालाब की ज़मीन पर बनी आम्रपाली ग्रुप की बिल्डिंग और तुगलपुर में 35 हजार स्क्वायर मीटर में बने जगत तारन के प्रोजेक्ट को दो महीने में खाली कराकर गिराने के आदेश दिए हैं। जन कल्याण समिति संस्था ने इस बिल्डिंग के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। जिस सुनवाई करते हुए जस्टिस बीके बिड़ला की बेंच ने नोएडा जिलाधिकारी को दो महीने में बिल्डिंग्स गिराकर जमीन का कब्जा हटाने का आदेश दिया। 

Back to top button