सोमनाथ भारती की जमानत याचिका खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी

phpThumb_generated_thumbnail (1)नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सोमनाथ की जमानत अर्जी खारिज की है। हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद अब माना जा रहा है कि सोमनाथ भारती को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बता दें कि सोमनाथ पर घरेलू हिंसा का आरोप है। उनकी पत्नी ने कहा था कि वह उनके साथ मारपीट करते हैं और अपने कुत्ते से कटवाते हैं।

दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री ने उनकी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए हत्या का प्रयास व घरेलू हिंसा के मामले को लेकर सिटी कोर्ट का रुख किया और उन पर लगाए गए आरोपों की जांच करने की मांग की। साथ ही भारती ने उनके खिलाफ जारी किए गैर जमानती वारेंट को खारिज करने को लेकर जवाब मांगा। भारती ने इन आरोपों को खारिज किया है कि वह अपनी पत्नी लिपिका को कुत्ते से कटवाते थे। इस पर उन्होंने कहा, वह अपने कुत्ते की किसी भी इनवेस्टीगेशन अफसर या फिर एक्सपर्ट से जांच कराने के लिए तैयार हैं।

अपनी याचिका में भारती ने कहा, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक फैमिली डॉग कभी भी परिवार के एक सदस्य के कहने पर दूसरे सदस्य पर हमला नहीं करेगा। कुत्ता लैब्राडॉर है और लैब्राडॉर्स अपने स्वभाव से बेहद शांति प्रिय जानवर होते हैं।

वहीं हत्या के प्रयास के केस को लेकर भारती ने कहा है कि ये उन्हें किसी भी तरह गिरफ्तार किए जाने के लिए चली गई राजनीतिक चाल है और ये केंद्र सरकार के इशारों पर चली गई है।

 

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