रेलवे ने रिजर्वेशन नियमों में किए कई अहम बदलाव, जानिए

uu-1456412094नई दिल्ली।

रेलवे ने नए नियम के तहत ट्रेन में बच्चों को पूरी सीट हाफ की जगह फुल टिकट पर देने का फैसला किया है। इस नए नियम के बाद अब बच्चों को हाफ टिकट पर अभिभावक की सीट ही शेयर करनी होगी। हालांकि, यह नियम 5 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू नहीं होगा।

रेलवे के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया में इस बदलाव के बाद हर साल 2 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलेगी। रेलवे इसके लिए रिजर्वेशन फॉर्म में भी बदलाव करेगा, जिससे यात्री बच्चों के लिए हाफ की जगह फुल सीट के लिए अप्लाई कर सकें। एक आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 में 5 से 12 साल के 2.11 करोड़ बच्चों ने हाफ टिकट पर फुल सीट के साथ ट्रेनों में सफर किया।

टिकट करवाते समय बतानी होगी नागरिकता

रेल यात्रियों को अब रिजर्वेशन कराते समय अपनी नागरिकता भी बतानी होगी। इंडियन सिटिज़न को राष्ट्रीयता वाले कॉलम में भारतीय लिखना होगा, वहीं अन्‍य देश के लोगों को अपना पासपोर्ट नंबर या देश का कोड नंबर दर्ज कराना होगा। रेलवे इस नियम के यात्रियों के लिए जारी चार्ट में यह दर्ज किया जाएगा कि किस-किस देश के नागरिक ट्रेन में सफर कर रहे हैं।

रेलवे इस नियम से यह पता करने की कोशिश करेगा कि देश के किस रूट पर सबसे अधिक विदेशी नागरिक यात्रा करते हैं। इस आधार पर रेलवे उन रूटों की पहनान कर विदेशी नागरिकों के लिए और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह नियम हितकारी साबित होगा और किसी पर शक होने पर उसका पासपोर्ट नंबर सर्वर पर डालकर उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सकेगी।

139 पर कॉल कर रद्द करा सकते हैं अपना टिकट

नए नियम के तहत अब यात्री 139 पर कॉल करके अपना टिकट रद्द करा सकते हैं। कॉल उसी फोन से करना होगा, जिसकी डिटेल टिकट लेते समय आपने रिजर्वेशन फॉर्म पर भरी होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 139 पर कॉल करनी होगी। इसके बाद 10 अंकों वाला पीएनआर नंबर बताना होगा।

इसके बाद आपसे फोन नंबर कन्‍फर्म किया जाएगा। इसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा, जिसकी जानकारी फोन पर देनी होगी। इसके बाद टिकट कैंसल हो जाएगा। लेकिन रिफंड लेने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर आपको जाना होगा और ओटीपी बताकर आप पैसे वापस ले सकेंगे।

खरीदने के 3 घंटे बाद तक ही मान्य होगा जनरल टिकट

रेलवे के द्वारा 1 मार्च, 2016 से लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, अब 200 किमी से कम दूरी का जनरल टिकट केवल तीन घंटे तक वैलिड होगा। रेलवे ने घाटे से निजात पाने के लिए इस नियम को लागू किया है। लेकिन, 200 किमी से ज्यादा का सफर करने वाले पैसेंजर्स पर यह नियम लागू नहीं होगा।

हालांकि, विशेष परिस्थितियों में टिकट की वैधता बढ़ाई जा सकेगी। इसके अलावा, यात्री ने जिस भी रूट का टिकट लिया है, और तय समय सीमा में यदि उस रूट पर जाने वाली ट्रेन रवाना नहीं होती है, तो उस रूट पर जाने वाली कोई भी पहली ट्रेन आने तक टिकट वैलिड रहेगा।

 
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