दिल्ली में अब गाड़ी की मालिकाना ट्रांसफर करना हुआ आसान, पढ़े पूरी ख़बर

अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं या फिर अपने किसी करीबी को देना चाहते हैं तो आपको गाड़ी की मालिकाना ट्रांसफर करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि गाड़ी कैसे ट्रांसफर होती है, उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपके मुश्किल को आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं।

दिल्ली में ऑनलाइन आरसी ट्रांसफर कैसे करें?

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से गाड़ी का आरसी चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको परिवहन वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। आपको parivahangovin वेबसाइट पर जाकर अपना एक यूजर अकाउंट बनाना होगा। जहां आपको आरसी ट्रांफर का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप अपनी सारी जरूरी जानकारी दर्ज करें। उसके बाद आपको सुविधा शुक्ल भरना होगा। पेमेंट पूरा होने के बाद फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लें और उसे अपने क्षेत्रीय आरटीओ में सबमिट करें।

वाहन ट्रांसफर करवाते समय साथ रखें ये डॉक्यूमेंट्स

  • इंश्योरेंस की कॉपी
  • आरसी की ओरिजिनल कॉपी
  • एड्रेश प्रूफ के तौर पर वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि।
  • PUC सर्टिफिकेट
  • N.C.R.B. क्राइम रिपोर्ट
  • फॉर्म नंबर 29
  • फॉर्म नंबर 30

सारे डॉक्यूमेंट और फॉर्म लेकर आरटीओ जाएं। वहां सारे डॉक्यूमेंट सब्मिट करने के बाद गाड़ी को दोबारा रजिस्टर्ड करवाएं। उसके बाद रोड टैक्स भरें और नया आरसी प्राप्त करें।

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