इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर- वंजारा, अमीन के खिलाफ अभियोजन के लिए CBI ने सरकार से मांगी इजाजत

अहमदाबाद। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज गुजरात के अहमदाबाद में एक विशेष अदालत को सूचित किया कि इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में दो प्रमुख आरोपी पुलिस अधिकारियों पूर्व डीआईजी डी जी वंजारा और पूर्व एसपी एन के अमीन के खिलाफ अभियोजन के लिए इसने अापराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 197 के तहत राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। सीबीआई की इसी विशेष अदालत ने गत सात अगस्त को दोनो की आरोपमुक्ति अर्जियों को खारिज कर दिया था।

दोनो आज भी सुनवाई के दौरान विशेष जज जे के पंडया की अदालत में उपस्थित थे। अदालत ने इस मामले में सीबीआई की ओर से मांगी गयी एक माह की मोहलत मंजूर की और अगली सुनवाई की तिथि 22 नवंबर तय की। अदालत ने श्री वंजारा और श्री अमीन की आरोप मुक्ति अर्जियों को खारिज करते हुए कहा था कि दोनो की भूमिका इस मामले में गत फरवरी माह में आरोपमुक्त किये गये पूर्व पुलिस अधिकारी पी पी पांडेय से अलग है। दोनो की इस मुठभेड़ में सीधी संलिप्तता है।

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