सुप्रीम कोर्ट 10 से 12 मार्च तक एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा

सुप्रीम कोर्ट 10 से 12 मार्च तक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआइ) की 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा, ताकि उनके बीच न्यायिक सहयोग विकसित किया जा सके। शीर्ष अदालत द्वारा जारी प्रेस बयान के अनुसार, एससीओ सदस्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों या सर्वोच्च न्यायालयों के जजों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

बैठक में स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य पर हो सकती है चर्चा

बैठक में स्मार्ट कोर्ट और न्यायपालिका के भविष्य पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में सदस्य/पर्यवेक्षक राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों/अध्यक्षों/न्यायाधीशों और एससीओ सचिवालय के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बातचीत शामिल होगी और एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होगी।

आपसी विश्वास, दोस्ती और अच्छे पड़ोस को मजबूत करना है मुख्य लक्ष्य

सुप्रीम कोर्ट के बयान में कहा गया है, ”शंघाई सहयोग संगठन की सक्रिय और लगातार बढ़ती गतिविधियों में, उच्चतम न्यायिक उदाहरणों की बातचीत अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है।” इसमें कहा गया है कि एससीओ 2001 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस और ताजिकिस्तान द्वारा गठित ”शंघाई फाइव” के आधार पर बनाया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य आपसी विश्वास, दोस्ती और अच्छे पड़ोस को मजबूत करना है, जिससे कई क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा मिले।

एससीओ के सदस्यों में कई देश शामिल

एससीओ के सदस्यों में अब चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया एससीओ पर्यवेक्षकों का गठन करते हैं, जबकि अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया और नेपाल एससीओ संवाद भागीदार हैं।

2006 को शंघाई में हुई थी इस तरह की पहली बैठक

इस तरह की पहली बैठक 22 सितंबर, 2006 को शंघाई में हुई थी। तब से सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच बातचीत के संस्थान ने संगठन में एक विशेष स्थान पर कब्जा कर लिया है, सहयोग की एक स्थापित अनूठी प्रथा के पूरक के रूप में भारत ने सितंबर 2022 में एक वर्ष के लिए शंघाई सहयोग संगठन की घूर्णी अध्यक्षता ग्रहण की।

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