सुप्रीम कोर्ट ने CBI को मुलायम-अखिलेश की संपत्ति को लेकर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों से पहले सपा प्रमुख मुलायन सिंह यादव सहित पूरे यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम और अखिलेश के खिलाफ अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई को निर्देश दिए जाएं कि वह अदालत या न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम और उनके बेटे अखिलेश यादव की आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई जांच की स्टेटस (स्थिति) रिपोर्ट दाखिल करें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की अर्जी पर ये नोटिस भेजा है। इस मामले की सुनवाई अब 2 हफ़्ते बाद होगी। अर्जी में सीबीआई को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
2005 में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को मुलायम, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत केस चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। इन सभी खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति बनाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्च 2007 को सीबीआई को आरोपों की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कहा था कि याचिका में सपा नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप सही हैं या नहीं। बाद में 2012 में कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।

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