सीतापुर: खाद की कालाबाजारी या जमाखोरी की तो जाएंगे जेल- डीएम

सीतापुर: डीएम अखिलेश तिवारी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान खरीफ सीजन 2020 की उवर्रक उपलब्धता वितरण एवं रैक आने की प्रगाति की समीक्षा की। डीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं कि जिस जिला प्रबंधक-जिला समंवयक, थोक या फुटकर विक्रेता की उवर्रक की जमाखोरी या कालाबाजारी आदि में संलिप्तता पाई जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कंपनियों के रैक प्लान की जानकारी ली और आने वाली रैक का आवंटन पारदर्शी ढ़ंग से कराना सुनिश्चित किया जाए। रियल टाइम स्टाक अपडेशन सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जाए और सतत निगरानी की जाए।

डीएम ने आदेश दिए हैं कि खाद की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से ही की जाए, जो मशीनें खराब हैं, उन्हें तत्काल ठीक करा लिया जाए। जिन कंपनियों की प्लान से कम रैक आई है, उन्हें तत्काल प्लान के अनुसार रैक आपूर्ति करने के निर्देश दिए जाएं। जनपद के लिए आवंटित की गई रैक  समय से मंगवाना सुनिश्चित किया जाए और उसे एक्नॉलेज करते हुए नियमानुसार विक्रय के लिए संबंधित रिटेलर को उपलब्ध कराया जाए। यारा फर्टिलाइजर्स, चबंल फर्टिलाइजर्स एवं इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स की निर्धारित प्लान से कम मात्रा की आपूर्ति पर नाराजगी व्यक्त करते हए डीएम ने सुधार के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही इफको के अधिकारियों को भी कार्यशैली में सुधार करने के लिए कड़ी चेतावनी दी है। जिला प्रबंधक पीसीएफ के बैठक में अनुपस्थित होने पर डीएम ने नाराजगी जताई और उनसे जवाब मांगा है। बैठक के दौरान जिला कृषि अधिकारी अखिलानंद पांडेय ने एजेंडा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सभी कम्पनियां प्री-प्रोजीशनिंग एवं बफर स्टाक का आगामी सीजन के लिए प्लान अभी से अवश्य कर लें, ताकि सीजन शुरू होने पर खाद की किल्लत न रहे। इस दौरान उप निदेशक कृषि अरविंद मोहन मिश्र सहित संबंधित अधिकारी व उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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