सीआइसी: पीएमओ से राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का मांगा ब्योरा

अर्जी दायर करने वाले हरिंदर धींगरा ने पीएमओ से ब्योरा मांगा था।पीएमओ से उन्होंने यह स्पष्ट करने को कहा था कि ‘जन गण मन’ राष्ट्रगान और ‘वंदे मातरम’ राष्ट्रीय गीत कैसे है
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 केंद्रीय सूचना आयोग (आरटीआइ) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बीच अंतर बताने वाले ऐतिहासिक तथ्य को सामने लाने का निर्देश दिया है। आरटीआइ आवेदन का उत्तर देने में विफल रहने के बाद सीआइसी ने यह आदेश दिया है। पीएमओ ने कहा था कि उसके पास इससे संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

आरटीआइ अर्जी दायर करने वाले हरिंदर धींगरा ने पीएमओ से ब्योरा मांगा था। पीएमओ से उन्होंने यह स्पष्ट करने को कहा था कि ‘जन गण मन’ राष्ट्रगान और ‘वंदे मातरम’ राष्ट्रीय गीत कैसे है। उन्होंने गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर की कविता को राष्ट्रगान के रूप में घोषित किए जाने से संबंधित फाइल नोटिंग के बारे में भी जानकारी मांगी थी।

जवाब पर सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उच्च कार्यालयों के केंद्रीय सूचना अधिकारी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अधिकारी हमेशा अपना भार दूसरों पर डाल देते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुप्पी से यह संदेह पैदा होता है कि केंद्र सरकार के पास जन गण मन और वंदे मातरम के बारे में कोई रिकार्ड है या नहीं।

आदेश में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का विस्तृत ऐतिहासिक ब्योरा देने को कहा है। उन्होंने कहा है, ‘इस आरटीआइ के जवाब में भारत सरकार की फाइल मुहैया कराई जाए। यह फाइल अभिलेखों के गहन अनुसंधान पर आधारित हो। इससे जन गण मन को लेकर लोगों के बीच गलतफहमी और भ्रम खत्म हो जाएगा

 

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