शराब और गुटका की दुकानें इन शर्तों के साथ खुलेंगी

न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने तीसरी बार भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 3 मई से बढ़ाकर लॉकडाउन को 17 मई तक कर दिया गया है। इस बीच सरकार ने शराब, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। शराब की दुकानों को खोलने में छूट दी गई है। लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

लॉकडाउन के दौरान रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्त रखी है। रेड जोन के लिए विशेष शर्त रखी गई है। पानी की दुकान भी खोलने की इजाजत दी गई है।

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ग्रीन जोन में शराब, पान, गुटका और तंबाकू की दुकान कहीं पर हो, वह खुल सकेगी। इसके लिए शर्त होगी कि दुकान के बाहर दो गज की दूरी (6 फीट) का फासला हो। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग न इकट्ठा हों। ऑरेंज जोन पर भी यही नियम लागू होगा।

रेड जोन में शराब की दुकान खोलने के लिए विशेष शर्त रखी गई है। रेड जोन के जिलों में शराब, गुटका, पान और तंबाकू की एकल दुकानें खुलेंगी। एकल दुकानों से मतलब उन दुकानों से हैं, जो बाजार में या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न हो।

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इन्हें स्टैंड अलोन दुकानें कहते हैं। यह दुकानें किसी मॉल में न हो। अकेले में हो तो वह खुल सकती है। इसके अलावा शर्त होगी कि दुकान के बाहर दो गज की दूरी (6 फीट) का फासला हो। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोग न इकट्ठा हों।

शराब की दुकान खोलने का फैसला इसलिए

लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद हैं। इस दौरान पंजाब सहित कई राज्यों ने शराब की दुकानों को खोलने की मांग की थी। इससे राज्यों के पास कमाई का बड़ा जरिया खुल जाएगा। यह जीएसटी के बाद राजस्व का बड़ा साधन है।

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17 मई तक यहाँ नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

17 मई तक लॉकडाउन के दौरान कुछ सुविधाएं हैं जो किसी भी जोन में नहीं मिलेंगी, जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन पर पाबंदी होगी।

लॉकडाउन के दौरान तीनों जोन में मिली छूट

लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में IT सेक्टर से जुड़े लोगों को, कॉल सेंटर्स को, कोल्ड स्टोरेज को, कॉमर्शियल संस्थान और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में पेड टैक्सी चलेंगी। इसके अलावा टैक्सी में एक ही सवारी होनी चाहिए। निजी कार में ड्राइवर समेत तीन लोग ही रह सकते हैं। ग्रीन जोन में 50 फीसदी बसें चलेंगी। बसों में सिर्फ 50% यात्री ही होंगे। वहीं फैक्ट्रियां भी खुलेंगी।

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