वीरभद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI
शिमला। उच्चतम न्यायालय, आय के अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को मिली राहत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने वीरभद्र की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. पटवालिया की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई की याचिका पर सुनवाई को सहमति जताई। शीर्ष अदालत ने वह याचिका भी सुनवाई के लिए मंजूर कर ली, जिसमें संबंधित मामले को हिमाचल उच्च न्यायालय से हटाकर दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया है।
सीबीआई की दलील है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ इसी तरह का एक मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से लंबित है, इसलिए दूसरे मामले को भी यहां स्थानांतरित करने के निर्देश दिये जाने चाहिए। श्री पटवालिया ने दलील दी कि सीबीआई ने दिल्ली में मामला दर्ज किया है, साथ ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। दोनों कारणों को ध्यान में रखते हुए वीरभद्र के खिलाफ मामला दिल्ली स्थानांतरित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दशहरा की छुट्टी के बाद के पहले सप्ताह के कार्यदिवस के पहले ही दिन (26 अक्टूबर को) होगी।