हाईकोर्ट का आदेश, बंद होगी विजय माल्या की शराब कंपनी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अरबों रुपये के लोन हड़पने के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने माल्या पर बकाये की वसूली के लिए यूबी समूह की होल्डिंग कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेज (होल्डिंग) लिमिटेड (यूबीएचएल) को बंद करने का आदेश दिया है।विजय माल्या को बड़ा झटका

बैंकों और पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिका को मंजूरी देते हुए जस्टिस विनीत कोठारी ने कहा कि यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रतिवादी कंपनी यूबीएचएल को देनदारों का बकाया लौटाने में विफल रहने के कारण बंद करना उपयुक्त होगा। हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ के जस्टिस कोठारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह फैसला सुनाया। प्रमुख देनदार बीएमपी परिवास, भारतीय स्टेट बैंक और पट्टे पर विमान देने वाली कंपनी और इंजन निर्माता रॉल्स रॉयस और आईएई ने 146 करोड़ रुपये की वसूली के लिए याचिका दाखिल कर रखा है।

जस्टिस कोठारी ने कहा कि प्रतिवादी कंपनी की संपत्तियों को यूबीएचएल के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जा सकता और इसे आधिकारिक लिक्विडेटर के अधीन किया जाए, जिससे कि वह कानून के मुताबिक कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि जो भी संपत्तियां बची हुई हैं उन्हें प्रतिवादी कंपनी के नियंत्रण, कब्जे और प्रबंधन में नहीं छोड़ा जा सकता। माल्या की दीवालिया हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज देने वालों ने बकाये की वसूली के लिए यूबीएचएल के खिलाफ मुकदमा दायर किया किया है।

यूबीएचएल ने किंगफिशर को लोन मामले में कॉरपोरेट गारंटी दी थी। यूबीएचएल में माल्या की हिस्सेदारी 52.34 फीसदी है। इसके साथ ही जस्टिस कोठारी ने यूबीएचएल की ओर दाखिल आपसी बातचीत से मामले को निपटाने वाले सभी आवेदनों को खारिज कर दिया। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने पिछले माह 720 करोड़ रुपये के आईडीबीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था।

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