लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने के साथ ही जारी हुए नया दिशा निर्देश

नई दिल्ली 17 मई।देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राष्‍ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एनडीएमए) द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही चौ‍थे चरण के लॉकडाउन के लिए विस्‍तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
लॉकडाउन का चौ‍था चरण कल से शुरू होगा। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्‍ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। केवल घरेलू हवाई एंबूलेंस तथा चिकित्‍सा और सुरक्षा से जुड़ी विमान सेवाओं की अनु‍मति होगी।रेल और मेट्रो रेल सेवा भी स्‍थगित रहेगी। स्‍कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्‍थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्‍सा‍हित किया जाएगा।
नए दिशा निर्देशों के अनुसार होटल और रेस्‍त्रां सहित सभी आतिथ्‍य सेवाएं पहले की तरह बंद रहेंगी। केवल स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र, स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों तथा पर्यटकों सहित फंसे हुए अन्‍य लोगों और क्‍वॉरंटीन सुविधाओं के लिए ऐसी सेवाओं की अनुमति होगी। केवल वैसे ही होटल और रेस्‍त्रां खुल सकेंगे जो होम डिलिवरी सेवा देते हों।
सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, जिम, स्‍व‍िमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर, बार, ऑडिटोरियम, सभा भवन और ऐसे ही अन्‍य स्‍थान बंद रहेंगे। खेल परिसरों और स्‍टेडियमों को  खोलने की अनुमति दी गई है लेकिन इसमें दर्शकों को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्‍कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी। किसी भी तरह के सम्‍मेलनों और धार्मिक सभाओं का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्‍थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। अंतर्राजीय यात्री वाहनों और बसों के परिचालन को संबंधित राज्‍यों की अनुमति से मंजूरी दी जाएगी। लोगों की आवाजाही के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
कोविड़ संक्रमण के प्रबंधन के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। राज्‍य और केंद्रशासित प्रदेश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण करेंगे। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्‍यक गतिविधियों की अनुमति होगी।

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