राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की ट्रैवेल बैन की अपील
वॉशिंगटन: राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने रविवार को उनके प्रशासन के उस आग्रह को ठुकरा दिया जिसमें मांग की गई थी कि सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध को तत्काल बहाल किया जाए। जस्टिस डिपार्टमेंट के वकीलों ने सैन फ्रांसिस्को स्थित नौवीं सर्किट से संबंधित अमेरिकी अपीली अदालत में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जिसमें सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले उसके विवादास्पद शासकीय आदेश के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगाई गई है।अपीली अदालत ने कहा कि प्रतिबंध को चुनौती देने वाले कल तक अपील का जवाब दें और जस्टिस डिपार्टमेंट एक प्रति-उत्तर दे। पराये लोगों को स्वीकारने या नकारने को राष्ट्रपति का ‘संप्रभु परामधिकार’ करार देते हुए जस्टिस डिपार्टमेंट के वकीलों ने अदालत को बताया कि वॉशिंगटन और मिनेसोटा प्रांतों को प्रतिबंध को चुनौती देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश को जज द्वारा रोकना गलत है।
कार्यवाहक सलिसिटर जनरल नोएल फ्रांसिस्को ने एक बयान में कहा, ‘राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता की न्यायिक अपेक्षा किया जाना विदेश मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आव्रजन को लेकर राजनीतिक शाखाओं के संवैधानिक प्राधिकार में नाजायज घुसपैठ होगी।’ ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों के देश में प्रवेश को रोकने वाले ट्रंप के आदेश पर देशव्यापी अस्थायी रोक लगाने के सिएटल के संघीय जज जेम्स रॉबर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी।
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