राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित तीन विधेयकों को दी मंजूरी…

राज्यपाल रमेश बैस ने सोमवार को झारखंड विधानसभा से पारित तीन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। झारखंड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 के साथ ही 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टैट्यूट (परिनियम) गठन और राज्य के निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर एक्ट को लागू किया जाएगा।

इन 3 विधेयकों को राज्यपाल ने दी मंजूरी
आबादी के आधार पर मेयर पद का आरक्षण नगरपालिका (संशोधन) विधेयक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लिए रोटेशन सिद्धांत संबंधित प्रावधान को महापौर या अध्यक्ष पद के लिए हटा दिया गया है। अब संबंधित जाति की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र में महापौर व अध्यक्ष की सीटें निर्धारित की जाएंगी। इसके साथ ही रांची नगर निगम में मेयर का पद आदिवासी के लिए आरक्षित होगा। आदित्यपुर में भी मेयर पद एसटी जबकि धनबाद में एससी के लिए रिजर्व होगा।

विश्वविद्यालय जेपीएससी को भेजेंगे अधियाचना
विवि में शिक्षक भर्ती होगी शुरू राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए स्टैट्यूट (परिनियम) गठन से संबंधित विधेयक को मंजूरी के बाद शिक्षक बहाली के लिए विश्वविद्यालय जेपीएससी को अधियाचना भेज सकेंगे।

बीएड कॉलेजों में जेसीईसीईबी से होगी प्रवेश परीक्षा
निजी एवं सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क से जुड़े विधेयक की मंजूरी के बाद अब राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में दाखिले को जेसीईसीईबी द्वारा परीक्षा ली जाएगी।

इनपर लगी मुहर

● झारखंड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

● 2022 के यूजीसी रेगुलेशन के तहत स्टैट्यूट (परिनियम) गठन

● बीएड कॉलेजों में नामांकन और शुल्क निर्धारण के लिए परिनियम 2020 के गठन से संबंधित विधेयक

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