यौन उत्‍पीड़न केस : आरके पचौरी के खिलाफ चार जनवरी से शुरू होगा ट्रायल

कोर्ट ने कहा है यह मामला जल्‍द से जल्‍द पूरा किया जाना चाहिए, इसलिए ट्रायल में तेजी लाई जाए.
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने प्रसिद्ध पर्यावरणविद आरके पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय होने के बाद अब चार जनवरी से ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए गए हैं. कोर्ट ने अगली सुनवाई में शिकायतकर्ता को साक्ष्‍य पेश करने को कहा है. इसी के साथ कोर्ट ने कहा है कि यह मामला जल्‍द से जल्‍द पूरा किया जाना चाहिए, इसलिए ट्रायल में तेजी लाई जाए.
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान साकेत कोर्ट ने पर्यावरणविद आरके पचौरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करना), 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 509 (महिला को अपशब्द बोलना), 354बी (महिला पर बल प्रयोग), 354 (डी) (स्टॉकिंग), 341 (रॉंगफुल रेस्ट्रेन) के तहत चार्ज लगाने का आदेश दिया गया था.
बता दें कि ‘द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट’ के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी के खिलाफ एक यूरोपीय महिला ने खुद को उनकी पूर्व सचिव बताते हुए उनपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. पहले भी पचौरी के साथ काम कर चुकीं दो महिलाएं उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगा चुकी हैं.

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