यात्री बसों को सितम्बर, अक्टूबर के टैक्स भुगतान से भी दी गई छूट

रायपुर 26 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं लाकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण यात्री बसों को माह आगामी सितम्बर एवं अक्टूबर  हेतु मासिक कर में छूट प्रदान करने की घोषणा की है।
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मासिक कर में छूट की मांग यात्री बस संचालकों द्वारा की जा रही थी।उन्होने बताया कि राज्य शासन द्वारा पूर्व में अंतर्राज्यीय, अखिल भारतीय पर्यटन परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए गत माह अप्रैल, मई एवं जून की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान की पूर्णतः छूट दी गई है।उसी तरह इन वाहनों को माह सितम्बर व अक्टूबर के देय मासिक कर में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होने बताया कि यात्री बसों के उन्हीं संचालकों को मासिक कर में छूट प्राप्त हो पाएगी, जिन संचालकों ने सितम्बर के पूर्व अंतिम तीन माह के दौरान अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के बस ड्राईवर, कंडक्टर व हेल्पर को निर्धारित वेतन, भत्ते आदि को भुगतान किया होगा।

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