भाजपा ने कार्यशाला में दिया अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव का प्रशिक्षण
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला प्रशासनिक कार्य प्रमुखों एवं लोकसभा विधिक कार्यप्रमुखों की कार्यशाला में चुनाव आयोग के नियमों और उनके अनुपालन का बारीकी से प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में चुनाव आयोग द्वारा बनायें गए नए नियमों की जानकारी दी गई तथा चुनाव के दौरान आयोग से ली जाने वाली कार्यक्रमों की अनुमति, मतदान के समय पोलिंग ऐजेन्ट व मतगणना के समय काउटिंग एजेन्टों के कार्यों का भी विस्तार से कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्यशाला में cVIGIL के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया।
भाजपा प्रदेश लोकसभा चुनाव सहप्रभारी गोरधन झड़फिया ने कार्यशाला में कहा कि मतदाता पर्ची बांटते समय बीएलओ के साथ हमारी पार्टी का बीएलए भी साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव करते हुए मतदान के लिए मतदान पर्ची के साथ ही निर्धारित 11 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्यता निश्चित की है। पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता यह जानकारी लेकर हर एक घर की चैखट तक पहुंचे ताकि मतदान के दिन कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे। इस जानकारी को लेकर जागरूकता अभियान के तहत पार्टी का कार्यकर्ता निकले। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्तर पर पोलिंग एजेन्ट और काउटिंग एजेन्ट की प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की जाय ताकि चुनाव आयोग की मंशा और नियमों के अनुरूप पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो सके।
प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर ने कार्यशाला में कहा कि चुनाव आयोग ने नियमों को बदलते हुए प्रत्याशी को स्वयं का व पार्टी को अपने प्रत्याशियों का अपराधिक इतिहास तीन बार प्रिन्ट मीडिया व तीन बार इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित कराना निर्धारित किया है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रत्याशी को अपने तथा अपने आश्रितों की चल अचल सम्पत्ति के साथ पिछले पांच वर्षो का दाखिल आयकर का हिसाब भी देना होगा। सोशल मीडिया में दिये गए विज्ञापन के लिए आयोग से अनुमति भी लेनी होगी और उसका खर्चा भी प्रत्याशी के खर्च में जुडे़गा। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता अपनी छत पर पार्टी का 1×1.5 फीट का झण्ड़ा बिना किसी अनुमति के फहरा सकता है।
भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव आयोग संपर्क प्रभारी ओम पाठक ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा cVIGIL एप लांच किया गया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत लिखित, विडियों या पिक्चर के माध्यम से दर्ज करा सकतें है। शिकायत दर्ज कराने के 100 मिनट के अन्दर शिकायतकर्ता के पास सम्बन्धित शिकायत के निस्तारण का मैसेज आएगा। यह एप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्शन नोटिफिकेशन से मतदान के दिन तक सम्बधित लोकसभा में ही एक्टिव रहेगा। किसी भी घटना की वीडियो बनाने व फोटो खींचने के 5 मिनट के अन्दर एप पर लोड करना अनिवार्य होगा। इस एप का उपयोग पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की पूर्णता के लिए करे। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार दिव्यांगजनों के हितों में कानूनी प्रावधान किया है। दिव्यांगों की युनीवर्सल आईडी भी बनाई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र में भी दिव्यांगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसे में आज देश के दिव्यांगजन मोदी जी के साथ है। इस बार चुनाव आयोग ने दिव्यांगों को मतदान के लिए घर से ले जाने व मतदान के बाद घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। ऐसे में हमारे एक-एक कार्यकर्ता को दिव्यांगों तक मतदान जागरूकता के लिए पहुंचना है।