बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार सरकारी खाजने से निकली गए पैसे का ब्यौरा ना देने पर केंद्र सरकार पर  25 हजार का जुर्माना लगाया है.sc_2

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया जुर्माना-

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अगस्त में सरकारी खाजने से निकली गए पैसे का ब्यौरा देने को कहा था जिसे केंद्र सरकार ने नहीं दिया था जिसके बाद सरकार ने पहले 10 हजार और अब 25 हजार का जुर्माना लगाया है.  खबर लिखे जाने तक केंद्र सर्कार की तरफ से इस पर कोई प्रति क्रिया नहीं आई है! सरकारी खजाने (ट्रेजरी) से निकली रकम के खर्च का ब्यौरा सीएजी को अनिवार्य रुप से देने के मामले में केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया है.  मो. शाहिद अनवर नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि सीएजी को ट्रेजरी से निकले रकम के खर्च का पूरा ब्यौरा अनिवार्य तौर पर सरकार को समय से देना चाहिए. याचिका के मुताबिक, सरकार चाहती है तभी वो खर्च का ब्यौरा सीएजी को देती है. ब्यौरा देने की कोई बाध्यता नहीं है कि सरकार ब्यौरा सीएजी को दे.  

सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना-

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अन्य देशों की तरह सीएजी को अधिकार होना चाहिए कि खर्च का ब्यौरा सरकार से ले सके. जिसके लिए सीएजी एक्ट में जरूरी बदलाव किया जाए और दिशा-निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करे.

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