फ्लाइट छूटने पर इंडियन एयरलाइंस पर दो लाख जुर्माना
नई दिल्ली।इंडियन एयरलाइंस की कनेक्टिंग फ्लाइट समय से नहीं पहुंचने के कारण वर्ष 2008 में एक परिवार के चार सदस्यों की मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट छूट गई थी। इसके लिए सेवा में कमी का दोषी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइंस पर करीब दो लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।
दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने उत्पीड़न और परेशान करने के लिए इंडियन एयरलाइंस को शिकायतकर्ता नीना कौशल और उनके परिजनों को “अपूर्ण” सेवा का जिम्मेदार ठहराया है। नीना और उनके परिवार को गोवा से मुंबई होते हुए लंदन जाना था।
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गोवा से मुंबई पहुंचने वाली फ्लाइट लेट हो गई, जिससे उनकी लंदन की फ्लाइट छूट गई। नीना और उनके परिजनों ने इस यात्रा के लिए काफी ऊंची दर में भुगतान किया था।
फोरम के सदस्य एनके गोयल ने कहा, “शिकायतकर्ता ने आठ महीने पहले टिकट बुक कराए थे, लेकिन दूसरे पक्ष (इंडियन एयरलाइंस) द्वारा फ्लाइट में देरी करने के कारण उन्हें आर्थिक के साथ-साथ मानसिक तनाव और यंत्रणा भी झेलनी पड़ी… इसलिए, यह सेवा में कमी का मामला है। हम शिकायत मंजूर करते हैं।
दूसरा पक्ष, शिकायतकर्ता को मुंबई से लंदन की नई टिकटें खरीदने और होटल में ठहरने में खर्च धनराशि यानी 1,39,576 और 3,875 रुपये का छह फीसद ब्याज के साथ अदा करे। मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये भी दे।”