पुलिस और कई सरकारी विभागों के खिलाफ एफआईआर कराएगा एलडीए

building-300x225लखनऊ, 2 नवम्बर. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर लगाम कसने के लिए अब अवैध निर्माण करने वालों को बिजली-पानी जैसी ज़रूरी सुविधाओं से वंचित करने की योजना तैयार का ली है. प्राधिकरण का मानना है अगर व्यापार कर, नगर निगम, जल संस्थान, रजिस्ट्री विभाग, लेसा, पुलिस और रजिस्ट्री विभाग ऐसे लोगों को सुविधा देना बंद कर दे तो अवैध निर्माण अपने आप बंद हो जायेंगे.

एलडीए ने लेसा और जल संस्थान से कहा है कि अवैध निर्माण करने वालों को दी जा चुकीं बिजली-पानी कनेक्शन जैसी सुविधाओं को तत्काल निरस्त कर दिया जाए. एलडीए ने बाकायदा अधिसूचना जारी कर अपने अलावा सात अन्य विभागों को अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार माना है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि नगर निगम, जल संस्थान, रजिस्ट्री विभाग, लेसा, व्यापार कर, पुलिस और रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों पर भी अब अवैध निर्माण को लेकर एलडीए कार्रवाई करेगा. अवैध निर्माणों को सुविधाएं देने के लिए सम्बंधित सरकारी विभागों के ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी.

प्राधिकरण ने आम लोगों को भी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण से वह अपने आपको दूर रखें. बिना मानचित्र पास करवाए निर्माण न करवाएं और मानचित्र पास करवाने पर उसी के अनुरूप निर्माण भी करवाएं. बिना एलडीए से अनुमति प्राप्त भवनों को लोन से लेकर पानी, व्यापार कर पंजीकरण और बिजली से लेकर रजिस्ट्री तक पर प्रतिबंध लगाए जाने की एलडीए ने तैयारी शुरू कर दी है. एलडीए के उपाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों और एजेंसियों को पत्र लिख कर ऐसे भवनों, फ्लैट, आवासीय योजनाओं को मान्यता न देने के लिए पत्र लिख दिया है.

उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह ने सभी बैक, व्यापार कर, पावर कारपोरेशन, जल संस्थान, महानिरीक्षक निबंधन एवं नगर निगम से अनुरोध किया है कि किसी भी भवन का प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही अपने विभाग से सुविधा प्रदान करें.
प्राधिकरण ने कहा है कि जिन भवनों मे विद्युत एवं पानी कनेक्शन, व्यावसायिक कर निर्धारण, व्यवसाय के लिए लाइसेंस, व्यापार कर पंजीकरण बिना एलडीए के कंप्लीशन के दी जा चुकी है, उनको निरस्त करने पर विचार किया जाए. इसके साथ ही दूसरे विभागों के संबंधित अधिकारियों पर एलडीए ने एफआईआर कराने की ताजी अधिसूचना जारी कर दी है.

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