नैनीताल शहरी विकास सचिव के खिलाफ जमानती वारंट हाईकोर्ट ने लिया वापस

नैनीताल: हाई कोर्ट ने शहरी विकास सचिव नितेश कुमार झा के खिलाफ जमानती वारंट वापस ले लिया है। साथ ही विशेष अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

कोर्ट में पेश नही होने तथा आदेश का पालन नही करने पर उनको वारंट जारी किया गया था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में हुई। भाटी गांव पिथौरागढ़ निवासी कमलेश कुमार पंत ने विशेष अपील दायर कर कहा कि सरकार द्वारा उनके गांव सहित अन्य 8 गावों को नगर पंचायत बेरीनाग में शामिल किया गया है। जबकि, वे नगर पंचायत में शामिल नही होना चाहते हैं।

इसकी आपत्ति उन्होंने सरकार को दी थी। पूर्व में हेम चंद्र पंत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनका ग्राम प्रधान का कार्यकाल 2008 से फरवरी 2014 तक रहा। उसके बाद सरकार के अधिकारियो नौ गांवो को नगर पंचायत बेरीनाग में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। इस पर गांवो वालो से आपत्तियां मांगी। इन आपत्तियों की सुनवाई के बिना उनको नगर पंचायत बेरीनाग में शामिल कर दिया।

पूर्व ग्राम प्रधान का आरोप था कि उनका कार्यकाल बीतने के बाद इन्होंने फर्जी मोहर बनाकर ग्राम प्रधान के लेटर पैड इन गांवो को नगर पंचायत में शामिल कर दिया। उन्होंने ने इसको आईटीआई में मांगा तो पता चला कि इसमें उनके फर्जी हस्ताक्षर किये हुए थे।

कल कोर्ट के सख्त रुख के बाद सचिव नितेश झा हेलीकॉप्टर से नैनीताल पहुंचे और आज कोर्ट में पेश हुए। मुख्य स्थायी अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने वारंट रिकॉल करने के साथ मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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