निर्माण कार्यो को लेकर वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के दिए गए दिशा निर्देश

लखनऊ:20 जनवरी, 2021 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैश मैनेजमेन्ट के तहत निर्माण कार्यो के लिए  वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उ0प्र0 के वित्त विभाग द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्माण कार्यो के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार धनराशि अवमुक्त करने के निर्देश दिए गए है।

जारी दिशा निर्देश के तहत यदि निर्माण कार्य की लागत 10 करोड़ रूपये तक है तो धनराशि दो समान किस्तों में जारी होगी। कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त होगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार होगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया हैं कि वे कोषागार से धनराशि का आहरण दो-दो माह की जरूरत के अनुसार करें। कार्यदायी संस्था को पहले दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के बाद ही आगामी दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर उपलब्ध करायी जाएगी।

वित्त विभाग के अनुसार यदि निर्माण कार्य की लागत 10 करोड़ रूपये से अधिक है तो धनराशि चार किस्तों में अवमुक्त की जाएगी। इसमें प्रथम, दूसरी एवं तीसरी किस्त 25 -25 प्रतिशत धनराशि तथा चैथी किस्त 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त होगी। वित्त विभाग ने यह भी निर्देश दिए है कि कार्यदायी संस्थाा को जो धनराशि अवमुक्त की जाएगी वह दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही होगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का अहरण कोषागार से दो-दो माह की आवश्यकतानुसार की जाएगी। कार्यदायी संस्था को दूसरी किस्त पहली किस्त की धनराशि से 75 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त, तीसरी किस्त पहली किस्त की धनराशि के पूर्ण उपयोग तथा दूसरी किस्त की धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त उपलब्ध करायी जाएगी। इसी प्रकार चैथी किस्त पहली एवं दूसरी किस्त की धनराशि के पूर्ण उपयोग तथा तीसरी किस्त की धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के बाद अगले दो-दो माह के लिए पुनः आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित कर दी जाएगी।

वित्त विभाग के अनुसार बकाया 5 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही प्रशासकीय विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने क उपरान्त ही की जाएगी।

Back to top button