निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए CBI को मिला 2 महीने का समय

केंद्रीय जांच एजेंसी ( Central Bureau of Investigation) के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (former Special Director Rakesh Asthana) के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का और समय दिया है।

इसी के साथ हाई कोर्ट ने सीबीआइ को फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सीबीआइ को लेकर एजेंसी को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।

बता दें कि सीबीआइ इस मामले में जांच पूरी करने के लिए कई बार समय बढ़ाने की मांग कर चुकी है, इसी कड़ी में बुधवार को हुई सुनवाई में भी समय बढ़ाने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मान लिया।

नहीं दिया जाएगा और समय

बुधवार को सुनवाई के दौरान नाराज दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दो महीने का समय दिया गया है, लेकिन इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी भी की- ‘सीबीआइ को जांच खत्म करनी चाहिए। उसे जांच घसीटने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।’

 सीबीआइ ने दिया यह तर्क

सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने तर्क दिया कि जांच प्रक्रिया की कड़ी में मदद के लिए अमेरिका के साथ संयुक्त अरब अमीरात को भी पत्र भेजा गया है और उसके जवाब का इंतजार किया  जा रहा है। इसी के साथ सीबीआइ ने  जांच के लिए कोर्ट से तीन महीने और दिए जाने का अनुरोध किया, लेकिन राकेश अस्थाना समेत अन्य आरोपितों के वकील ने सीबीआइ की इस मांग का विरोध किया। वहीं, कोर्ट ने सीबीआइ की तीन महीने की मांग को खारिज करते उसे 2 महीने में ही जांच पूरी करने की बात कहते हुए तीन महीने की मांग खारिज कर दी।

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